डेस्क: Meerut Neela Drum case मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड मामले में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. इस मामले में आरोपी मुस्कान और साहिल को अदालत ने दोषी करार दिया है. इस मामले में सजा का एलान अब 14 अक्टूबर को होगा. बता दें कि, मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने सौरभ की हत्या कर नीले ड्रम में छिपा दिया था. 2025, जुलाई में इस केस की सुनवाई शुरू हुई थी, लगभग 13 महीने की बहस के बाद ये फैसला आया है.
हत्या कर नीले ड्रम में छिपाया था शव
गौरतलब है कि, 17 मार्च को सौरभ राजपूत का शव उसके ही घर में नीले ड्रम में मिला था. पुलिस ने 19 मार्च, 2025 को मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर जेल भेजा. जुलाई- 2025 में जिला जज की कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ. इसके बाद लगातार सुनवाई और बहस चली. यह हत्याकांड नीले ड्रम की वजह से पूरे देश में चर्चा में आया था.
जज ने जब मुस्कान से पूछा..
बुधवार को सुनवाई के दौरान दोनों आरोपी मुस्कान और साहिल वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जुड़े. फैसला सुनाने से पहले जज ने मुस्कान से पूछा- ‘आज फैसले का दिन आ गया है. मुस्कान क्या लग रहा है? हमने जो करना है कर दिया. आज सजा नहीं सुनानी है, क्या लगता है?’ वहीं, जज ने कहा कि अपराध समाज में डर का माहौल बनाता है. उन्होंने मुस्कान से कहा कि सजा क्या देनी है यह आप बताएंगी
126 तारीखें, 22 गवाह
सौरभ राजपूत हत्याकांड के आरोपी मुस्कान और साहिल की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में 126 बार सुनवाई हुई. 22 लोग इस हत्याकांड के गवाह बने और करीब 19 महीने की लंबे ट्रायल के बाद दोनों को दोषी करार दिया गाय है.
परिवार ने की फांसी की मांग
वहीं, मृतक सौरभ राजपूत के भाई राहुल ने कहा था कि वह शुरू से यही उम्मीद लगाए हैं कि उन्हें इंसाफ मिलेगा. परिवार ने शुरू से एक ही मांग रखी है कि जो मुस्कान और साहिल ने उनके भाई सौरभ के साथ किया, वही उनके साथ भी हो. परिवार वालों ने दोनों के लिए फांसी की मांग की है.
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