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Form 6 पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद राहुल गांधी का EC पर निशाना, CEC ज्ञानेश कुमार को घेरा

Rahul Gandhi: मतदाता सूची के Special Intensive Revision (SIR) को लेकर जारी विवाद अब Form 6 तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान Form 6 के संशोधित प्रारूप को लेकर की गई टिप्पणी के बाद कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार पर एक बार फिर हमला बोला है।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दावा किया कि Form 6 में बदलाव गैरकानूनी और एकतरफा तरीके से किया गया। उन्होंने इसे अपने पहले लगाए गए आरोपों के समर्थन में एक और सबूत बताया। हालांकि, अदालत ने अभी यह नहीं कहा है कि Form 6 में बदलाव खुद CEC ज्ञानेश कुमार ने किया था।

Form 6 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ?

मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट ने Form 6 के किसी बदले हुए प्रारूप को मंजूरी नहीं दी थी।CJI ने कहा कि जब इस मामले से जुड़े रिकॉर्ड अदालत के सामने आएंगे, तब यह देखा जाएगा कि Form 6 में बदलाव आखिर किसके स्तर पर किया गया। यह टिप्पणी उस याचिका की सुनवाई के दौरान सामने आई, जिसमें CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई और उनके निलंबन जैसी मांगें की गई हैं। Form 6 का इस्तेमाल मतदाता सूची में नए मतदाताओं का नाम जोड़ने के लिए किया जाता है। SIR के दौरान इसके ऑनलाइन फॉर्म में किए गए कुछ बदलावों को लेकर विवाद खड़ा हुआ है।

26 सितंबर की ECI प्रेस रिलीज भी चर्चा में

राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के साथ चुनाव आयोग की 26 सितंबर की प्रेस रिलीज का स्क्रीनशॉट भी साझा किया। आयोग की ओर से जारी इस जानकारी में कहा गया था कि SIR के लिए Form 6 से जुड़ी घोषणा को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में CJI की टिप्पणी सामने आई कि अदालत ने Form 6 के किसी संशोधित फॉर्म को मंजूरी नहीं दी थी। इसी विरोधाभास को लेकर कांग्रेस और चुनाव आयोग के बीच राजनीतिक बहस और तेज हो गई है।

CEC को तुरंत निलंबित करने से SC का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को CEC ज्ञानेश कुमार को तत्काल निलंबित करने के लिए मांगे गए एकतरफा अंतरिम आदेश को देने से इनकार कर दिया। हालांकि, अदालत ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, CEC ज्ञानेश कुमार और दोनों अन्य चुनाव आयुक्तों समेत संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि SIR से जुड़े कुछ अहम फैसले चुनाव आयोग के सभी सदस्यों की सामूहिक सहमति के बिना लिए गए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इन आरोपों पर कोई अंतिम फैसला नहीं दिया है और संबंधित रिकॉर्ड तथा पक्षों के जवाब का इंतजार किया जा रहा है।

14 फैसलों को लेकर भी उठे सवाल

याचिका में एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया गया है कि SIR से जुड़े कम से कम 14 महत्वपूर्ण फैसलों पर चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने आपत्ति जताई थी।याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि इनमें से कुछ फैसले दोनों चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना लिए गए। हालांकि, इस दावे पर चुनाव आयोग का विस्तृत पक्ष अभी अदालत के सामने आना बाकी है।सुप्रीम कोर्ट ने भी संकेत दिया है कि वह केवल मीडिया में आई खबरों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेगा और पहले संबंधित रिकॉर्ड तथा सभी पक्षों के जवाब देखे जाएंगे।

राहुल गांधी ने CEC पर क्या आरोप लगाया?

राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में आरोप लगाया कि Form 6 में बदलाव CEC ज्ञानेश कुमार की ओर से ‘गैरकानूनी और एकतरफा’ तरीके से किया गया। उन्होंने इसे BJP को फायदा पहुंचाने के लिए पद के कथित दुरुपयोग का एक और उदाहरण बताया। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि इस पूरे मामले में जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह बनाया जाएगा। हालांकि, ये राहुल गांधी और कांग्रेस की ओर से लगाए गए राजनीतिक आरोप हैं। अदालत की मौजूदा कार्यवाही में अभी यह स्पष्ट होना बाकी है कि Form 6 में बदलाव किस स्तर पर हुआ और इसके लिए किसकी मंजूरी ली गई थी।

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